✍️✍️ SC/ST ACT में अभियुक्त को मिली अंतरिम जमानत


वाराणसी
: प्रभारी विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.) एक्ट की अदालत ने थाना बड़ागांव में दर्ज अन्तर्गत धारा 323,504,506 व 3(1)( द) 3(1)( घ) एस.सी./एस.टी एक्ट में अभियुक्त आदर्श पांडेय निवासी रसूलपुर थाना बड़ागांव को राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी। 

 ""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता रविंद्र कुमार,आशीष कुमार त्रिपाठी, अंकित पाण्डेय व सहयोगी अधिवक्ता प्रांशु तिवारी ने पक्ष रखा""

👉 अभियोजन के अनुसार प्रार्थिनी रीता देवी पत्नी प्रभु दयाल निवासी रसुलपुर ने थाना बड़ागांव में तहरीर दी कि दिनाक 07/04/20 को प्रार्थिनी का लड़का अजीत व शनि जा रहे थे जो सविर टेंट हाउस पर काम करते हैं। रास्ते में अजीत व शनि को बुलाकर रसुलपुर के निवासी आदर्श पुत्र पप्पू पाण्डेय व पोनू पुत्र पढ़ई ने खींचकर मेरे दोनो लड़को को लात,मुक्का से मारे पिटे। बालक घर पर आकर अपने माता से सारी घटना बताया। प्रार्थिनी पूछने गई तो उसे उल्टा ही गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे ।

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