✍️✍️ गैर इरादतन हत्या के प्रयास में मिली अग्रिम जमानत

 

वाराणसी: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने थाना जैतपुरा में दर्ज गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्त मनीष पुत्र स्व सुनील कुमार सोनकर निवासी सिंघवा घाट थाना जैतपुरा जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। 

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता शशिकांत दुबे व सहयोगी अधिवक्ता आलोक सौरभ पांडेय, अंकित दुबे, आकाश पांडेय व विकास सिंह ने पक्ष रखा""

👉 प्रकरण के अनुसार दिनांक 22.8.2024 को नक्खीघाट पुल के पास मनीष पुत्र सुनील, वितीश उर्फ माफिया, आर्यन, मनीष पुत्र संजय, प्रिंस और उसके दोस्त किसी बात को लेकर वादी मुकदमा अरविंद कुमार के पुत्र अनुराग से गाली गलौज व मारपीट करने लगे। जिससे वादी के पुत्र के सिर पर गहरी चोट लग गई, जिससे वह बेहोश हो गया।

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