✍️✍️ रिंग रोड निर्माण के लिए रखी सरिया चोरी के मामले में मिली अग्रिम जमानत


चंदौली:  वाराणसी-चंदौली रिंग रोड निर्माण के लिए रखी लाखों रुपए की सरिया चोरी के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गयी। अपर जिला जज (तृतीय) चंदौली पारितोष श्रेष्ठ की अदालत ने कोरी, अलीनगर (चंदौली) निवासी आरोपित तूफानी उर्फ नरेंद्र कुमार को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर मुकदमे के निस्तारण तक अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। 

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा""

अभियोजन पक्ष के अनुसार एमएसी महादेव कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. के एजीएम ने अलीनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि उसकी कंपनी के द्वारा वाराणसी-चंदौली रिंग रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा था। जिसके तहत 6 अक्टूबर 2024 को भोर में लगभग 3 बजे के आसपास ग्राम कोरी में बने आरई वॉल के ऊपर चैनल 53 पर रेलिंग का कार्य चल रहा था। इस दौरान वहां पर उक्त कार्य के लिए सरिया रखा गया था। उसी सरिया से करीब 20-25 पीस सरिया जो रेलिंग निर्माण के लिए रिंग बना कर जिसकी लंबाई करीब 11 फीट के आसपास है, उसे अज्ञात चोरों द्वारा चुरा लिया गया है। इस मामले में पुलिस में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरु की। विवेचना के दौरान कोरी, अलीनगर (चंदौली) निवासी आरोपित तूफानी उर्फ नरेंद्र कुमार का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने उसे आरोपित बनाया था। जिसके वाद आरोपित ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी, जिसे अदालत से सुनवाई के बाद मंजूर कर ली।

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