✍️✍️ जानलेवा हमले के आरोपी को मिलीं जमानत


VARANASI:  सिगरेट का पैसा मांगने पर दुकानदार को जान से मारने की नियत से पिस्टल से फायर करने के मामले में आरोपित को राहत मिल गयी। 

👉 जिला जज संजीव पांडेय की अदालत ने चितईपुर निवासी पूर्णमासी उर्फ पुनवासी को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। 

""अदालत  में  बचाव  पक्ष  की  ओर  से  वरिष्ठ  अधिवक्ता  अनुज  यादव,  नरेश  यादव  व  चन्द्रबली  पटेल  ने  पक्ष  रखा""

👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार अवलेशपुर रोहनिया निवासी अमन कुमार ने रोहनिया थाने में 4 सितम्बर 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी चाय-पान की दुकान अमरा चौराहे पर है। 4 सितंबर 2024 को वह अपनी दुकान पर अपनी मां इंद्रावती, पिता राजेन्द्र प्रसाद व बड़े भाई प्रदीप कुमार के साथ बैठा था। उसी दौरान रात्री 8 बजे बेटावर निवासी गोलू यादव अपने साथी पूर्णमासी उर्फ पुनवासी व एक अज्ञात के साथ दुकान पर आये और तीन सिगरेट लिया और दुकान के बाहर खड़े होकर तीनों लोग सिगरेट पीकर जाने लगे। इसपर उसने जब पैसा मांगा तो वे लोग गालियाँ देने लगे। इस पर जब मैं व मेरे भाई ने विरोध किया तो गोलू यादव ने अपने साथी पूर्णमासी उर्फ पुनवासी के साथ मिलकर अपने हाथ में लिए पिस्टल से मेरे उपर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। जिसके कारण हमलोग जान बचाने की डर से दुकान से भागे। गोली की आवाज सुनकर वहां भगदड़ मच गया और आसपास के लोग भी अपनी दुकानें बंद कर भागने लगे। घटना के बाद गोलू यादव व पूर्णमासी उर्फ पुनवासी के साथ जान से मारने की धमकी देते हुए अपनी बुलेट मोटरसाइकिल लेकर वहा से भाग निकला। इस मामले में विवेचना के दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

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