✍️✍️ गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी को मिली जमानत

 


वाराणसी: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने थाना सारनाथ में दर्ज गैर इरादतन हत्या के मामले में अभियुक्त सन्नी कुमार पुत्र मूलचंद निवासी ग्राम सालारपुर रसूलगढ़ थाना सारनाथ जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। 

"" बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता अशोक यादव  व  सहयोगी  अधिवक्ता  अजय  कुमार  यादव  ने पक्ष रखा ""

👉 अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी उर्मिला देवी द्वारा संबंधित थाना सारनाथ वाराणसी प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी कि दिनांक-5-2-2024 को शाम 5 बजे के लगभग वादिनी के पति स्व० चन्द्रिका प्रसाद अपने पड़ोसी दोस्त राजेन्द्र प्रसाद के अन्तिम संस्कार में सरायमोहाना गंगाघाट गये थे, उनके साथ मुहल्ले के अन्य लोग भी थे। जब पड़ोसी दोस्त के देह का अन्तिम संस्कार हो गया तो उसके पति व अन्य लोग पिकअप माल वाहक टैम्पो से घर के लिए निकले तो मालवाहक पिकअप का चालक विपक्षी सन्नी कुमार जिसने मनबढ़ई, लापरवाही व उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण तरीके से मालवाहक चलाने में दुर्घटना कपिलधारा के रास्ते पर कर दिया जिससे उसके पति व अन्य लोग घायल हो गये और उनको चिकित्सालय इलाज हेतु ले जाया गया। जहां पर डाक्टर के कहने पर वादिनी अपने पति को दिनांक 12-2-2024 को ट्रामा सेन्टर से घर ले गयी। घर आने के बाद उसी दिन उसके पति की मृत्यु हो गयी।






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