वाराणसी: अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने थाना सारनाथ में दर्ज रात्रो भेदन कर छोरी के मामले में अभियुक्त दर्शन मोदनवाल उर्फ काली पुत्र कुंवर मोदनवाल निवासी ग्राम रघुनाथपुर थाना सारनाथ जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति, संजय कुमार विश्वकर्मा व वीरेंद्र प्रताप ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा उषा यादव ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसके पति आर्मी में सिक्किम में नौकरी करते हैं वह अपने पुत्र व पुत्री के साथ दिनांक 06.07.2024 को लखनउ गयी थी, लगभग 20 दिन बाद उसे फोन पर घर में चोरी होने की सूचना मिली। उसके घर से लगभग 90000 तक का सामान, चाँदी का सामान, चार सोने की अंगूठी आदि चोरी कर लिया गया है। दौरान विवेचना दिनांक 04.08.2024 को पुलिस बल द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त व सह अभियुक्तगण जगमोदहन यादव उर्फ जंगल, तथा मोहित यादव के साथ पकड़ लिया गया। जामा तलाशी लिये जाने पर अभियुक्त के पास से उसके पहने पैंट के दाहिने जेब से एक जोड़ी पायल सफेद धातु व एक अदद कडा पीली धातु व 4200/ रूपये नकद बरामद हुए। पूछताछ में अभियुक्तमण ने मु०अ०सं० 338/2024 की घटना कारित करना स्वीकार किया। उपरोक्त बरामदगी के आधार पर अभियुक्त को मामले से सम्बद्ध किया गया।
