वाराणसी: अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने थाना रामनगर में दर्ज गृह-अतिचार व चोरी के मामले में अभियुक्त विशाल गुप्ता पुत्र लाल बहादुर गुप्ता निवासी मच्छरहट्टा वार्ड थाना रामनगर जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
""बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया व विश्वास सिंह ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा सुनीत प्रताप सिंह ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह अपने पूरे परिवार के साथ दिनांक 01-12- 2024 को अपने छोटे भाइ की रिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए मेरठ गया था। दिनांक 04- 12-2024 को सुबह लगभग साढे चार बजे बजरंग नगर भीटी स्थित मकान पर आया तो देखा कि गेट का ताला तोड़ कर मकान के अंदर कमरे की आलमारी तोड़कर 1100/- रुपया नकद व एक सोने का सिक्का वजन लगभग १० ग्राम, पाँच जोडी सोने की बाली, झुमका, एक सोने का मंगल सूत्र, तीन चांदी का पुराना सिक्का, नौ चांदी का सिक्का, एक ब्रेसलेट चाँदी का, वजन लगभग एक पाव, चार जोडी पायल चाँदी का, सोने का बाली दो फीस, एक चाँदी की थाली. आठ जोडी बिछिया चाँदी का चोरी कर लिया गया था. अन्य सामान भी गायब हैं. जिसका मिलान करने के बाद कुल सामान का मूल्य लगभग चार लाख रूपया था चोरो द्वारा चोरी कर लिया गया है।
👉 दौरान विवेचना दिनांक 11-12-2024 को उप निरीक्षक अमित कुमार त्रिपाठी द्वारा हमराही पुलिस बल के साथ मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को अन्य दो सह अभियुक्तगण वारिश खान एवं शिवशंकर उर्फ पप्पू चौहान के साथ पकड़ लिया गया तथा जामा तलाशी लेने पर अभियुक्त के पास से उसके पहने लोवर से दो अदद सफेद धातु के सिक्के, पाँच अदद सफेद धातु की बिछिया, ०१ जोडी पीली धातु की टाप्स, एक अदद पीली धातु की अंगूठी, एक अदद पीली धातु की चेन, ०१ जोडी सफेद धातु की पायल, व 920 रुपये नकद बरामद किये गये। अभियुक्तगण ने पूछताछ में मु०अ०सं० 223/2024 की घटना कारित करना स्वीकार किया।


