✍️✍️ घर में घुसकर मोबाइल व कैश चोरी का मामला, मिली जमानत


वाराणसी: अपर सत्र न्यायालय/एफटीसी (14 वाँ वित्त आयोग) के न्यायाधीश मनोज कुमार द्वितीय की अदालत ने थाना लोहता में दर्ज घर में घुसकर मोबाइल व 16000 रूपए कैश चोरी के मामले में अभियुक्त फिरोज अंसारी पुत्र अख्तर अंसारी निवासी कोरउत थाना लोहता जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर यह करने का आदेश दिया।

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जुनैद जाफरी ने पक्ष रखा""

👉 अभियोजन के अनुसार वादी के घर से दिनांक 16/12/2024 व 17/12/2024 को रात में विजय सिंह पुत्र श्यामलाल सिंह , शेखर पटेल पुत्र बेचू पटेल व बबलू गुप्ता पुत्र चंदर गुप्ता समस्त निवासीगण भरथरा थाना लोहता जनपद वाराणसी सभी लोग गिरोह बनाकर प्रार्थी के घर में कमरे के अंदर घुसकर दो मोबाइल और पैंट से 16 हजार रुपए कैस चुरा लिया गया है।
👉 अभियुक्त की ओर से अदालत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियोजन कथानक में अभियुक्त का नाम कहीं नहीं दिया गया है अभियुक्त को झूठा फसाया गया है अभियुक्त एक गरीब व्यक्ति है तथा लोहता थाना के पास मोटरसाइकिल मरम्मत की दुकान चलाता है तथा दिन प्रतिदिन थाना इलाका लोहता के दरोगा अपनी बाइक की मरम्मत कराते रहते हैं। दिनांक 18 जनवरी 2025 को थाना लोहता के दरोगा अभियुक्त से मोटरसाइकिल रिपेयरिंग कराया तथा पैसा मांगने पर विवाद हो गया जिससे अभियुक्त को थाने पर बुलाकर 2 दिन लकब में बैठाकर फर्जी मोबाइल की बरामदगी दिखाकर चालान कर दिया गया।

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