वाराणसी: विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के न्यायाधीश अजय कुमार तृतीय की अदालत ने थाना सारनाथ में दर्ज पॉक्सो एक्ट के एक मामले में अभियुक्त बबलू शर्मा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता रितु पटेल व सहयोगी अधिवक्ता गुड़िया कुमारी गोंड ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता कि मां द्वारा थाने में तहरीर दिया गया कि उसकी नाबालिक बेटी के साथ उसका पति जोर जबरदस्ती करके गंदी-गंदी हरकतें करने लगा व मुंह दबाया तथा गला दबाकर जान से मारने की कोशिश किया। पीड़िता की बेटी जान बचाते हुए चिल्लाते हुए भागी तो वह गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दिया। भागते हुए घबराहट में गिर गई जिससे उसके सर में हल्की सी चोट आई।
