वाराणसी : विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) द्वितीय अनुभव द्विवेदी की अदालत ने अवयस्क लड़की का अपहरण कर बलात्कार के प्रयास एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी पप्पू व मुमताज पुत्र अब्बास निवासी सरैया थाना फूलपुर जनपद वाराणसी को सारे साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया।
""अदालत में बचाव पक्ष कि ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता संतोष पाण्डेय, विवेक पांडेय,विजय सोनकर व सहयोगी अधिवक्ता गौरव तिवारी ने अपना पक्ष रखा""
