✍️✍️ 70 हजार रुपए व आभूषण चोरी का मामला, जमानत मंजूर

वाराणसी: अपर सत्र न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश अनिल कुमार शुक्ल कि अदालत ने थाना सारनाथ में दर्ज घर का ताला तोड़कर 70 हजार रुपए व आभूषण चोरी के एक मामले में अभियुक्त विशाल राजभर पुत्र लाल जी राजभर, निवासी ग्राम बेनीपुर, थाना सारनाथ, जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता जुनैद जाफरी ने पक्ष रखा""

👉 अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा मो० आमिर द्वारा थाने में तहरीर दी गयी कि दिनांक 27.12.2024 को सुबह 07.00 बजे एक विवाह समारोह में परिवार के साथ गोरखपुर गया था और दिनांक 28.12.2024 को सुबह 08.00 पर फोन द्वारा एक पड़ोसी से सूचना मिली कि उसके घर के अन्दर के दरवाजे का ताला तोड़कर चोरी की गयी है। सूचना मिलते ही वह सपरिवार अपने घर दोपहर में 03.00 पर पहुंचा तो पाया कि पूरे घर का सामान जमीन पर बिखरा व अलमारियों का लाकर टूटा हुआ है जिसमें से नकदी लगभग सत्तर हजार रुपये सोने की चैन, दो सोने की अंगूठी, सोने का कान का बाला, एक चांदी का सेट, चांदी की अंगूठी, दो चांदी का सिक्का, एक चांदी की प्लेट, एक चांदी की पायल इन सारे सामानों की चोरी हुयी है।

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