✍️✍️ ससुर व देवर को कोर्ट से मिली राहत, दहेज उत्पीड़न का मामला

 

वाराणसी: अपर सिविल जज (जू डि) सुश्री जयति की अदालत ने थाना सारनाथ में दर्ज दहेज उत्पीड़न के एक मामले में आरोपित ससुर दिलीप कुमार व देवर चंदन कुमार और सावन कुमार कि ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

""अदालत में बचाव पक्ष कि ओर से फौजदारी अधिवक्ता प्रभु नारायण यादव, संजय विश्वकर्मा ,पुनवासी प्रसाद व प्रदीप कुमार यादव ने पक्ष रखा""

👉 अभियोजन के अनुसार वादिनी द्वारा थाने में तहरीर दिया गया कि उसका विवाह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विकेश कुमार से हुआ था, विवाह के पश्चात प्रार्थीनी विदा होकर अपने ससुराल गई, विवाह के कुछ दिन बाद से विपक्षी विकेश कुमार ससुर दिलीप कुमार व सास लालमणि निवासीगण भीमनगर सिकरौल थाना कैंट जिला वाराणसी द्वारा अलग-अलग तरीके से दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे, प्रार्थीनी का पति आए दिन गांजा पीकर घर आता और प्रार्थीनी के साथ बदसलूकी करता तथा मारपीट करता, जब प्रार्थीनी बचाव करने वास्ते शोर मचाती तो प्रार्थीनी की सास बाहर से दरवाजा बंद कर देती, कहती कि और मारो जब तक पचास हजार रुपए अपने बाप से मांग नहीं आती इसको इसी तरह रोज मारो प्रार्थीनी का ससुर जब प्रार्थीनी का पति घर में नहीं रहता तो प्रार्थीनी को अकेला देख प्रार्थीनी के कमरे में घुस जाता प्रार्थीनी के साथ बदसलूकी करता,हाथ पकड़ता जबरन अपनी तरफ खींचता विरोध करने पर प्रार्थीनी सास मारपीट करती कमरे में बंद कर देती, खाना-पीना भी नहीं देती, जब इसकी शिकायत अपने पिता से करती तो प्रार्थीनी का पति उल्टा प्रार्थीनी को ही गंदी-गंदी गाली देता।

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