✍️✍️ पति द्वारा दाखिल तलाक के मुकदमे को लड़ने के लिए पत्नी को वाद खर्च देने का आदेश

 वाराणसी:  परिवार न्यायालय तृतीय डॉ अनामिका चौहान की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए तलाक के एक मुकदमे में पत्नी को मुकदमा लड़ने व अपना पक्ष रखने के लिए पति को वाद खर्च देने का आदेश दिया। मामले के अनुसार पति सूरत सिंह रावत ने अपनी पत्नी कविता कुमारी के विरुद्ध 2019 में तलाक का मुकदमा न्यायालय में दाखिल किया हैं जिसमें की उसकी पत्नी कविता कुमारी को जवाब दाखिल करना था परंतु उसके पास पैसा ना होने के कारण वह अपने मुकदमे में उचित पैरवी नहीं कर पा रही थी। जिसके लिए उसने माननीय न्यायालय में अपने अधिवक्ता रवि प्रकाश श्रीवास्तव व संजय कुमार पटेल के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया जिस पर माननीय न्यायालय ने सुनवाई करते हुए फैसला दिया कि पति सूरत सिंह रावत द्वारा तलाक का मुकदमा दाखिल किया गया है और कविता कुमारी उसकी पत्नी है इसलिए उसे अधिवक्ता रहकर अपना पक्ष रखने हेतु ₹15000 एक मुस्त अधिवक्ता फीस व वाद हेतु दिया जाए तथा मुकदमे में पैरवी हेतु उसकी पत्नी कविता कुमारी के न्यायालय में आने जाने के लिए प्रत्येक तिथि पर ₹500 उसे दिया जाए। कविता कुमारी को अपने पति से एक पुत्री भी है और उसे भरण पोषण के मुकदमे में भी वाद के निस्तारण तक ₹9000 प्रतिमा प्राप्त हो रहा है।

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