✍️✍️ जल निगम कर्मचारी को सेवानिवृत्ति तिथि से पेंशन दिए जाने का आदेश


""याची के प्रार्थना पत्र पर 3 महीने में प्रबंध निदेशक (ग्रामीण) उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ निर्णय ले- हाइकोर्ट""

वाराणसी: याची महेश प्रसाद गुप्ता निवासी तेलियानाला वाराणसी सेवानिवृत्ति संगणक गंगा प्रदूषण नियंत्रण खंड उत्तर प्रदेश जल निगम वाराणसी के 10 वर्ष पश्चात भी उचित पेंशन निर्धारण करके सेवानिवृत्ति तिथि वर्ष 2009 से सेवानिवृत्ति से संबंधित समस्त भुगतान दिए जाने के संदर्भ में इलाहाबाद हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की।याची की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने माननीय न्यायमूर्ति अजय भनोट के समक्ष दलील दी की यांची 2009 में याची सेवानिवृत्ति हुआ था जबकि यांची को वर्ष 2013 से पेंशन से संबंधित अन्य देयको का भुगतान दिया गया । यांची 76 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति है वर्तमान समय में बीमार है याची के सेवानिवृत्ति के पश्चात वर्ष 2009 से 2013 तक सेवानिवृत से संबंधित समस्त देयको के भुगतान मय ब्याज के लिए कई बार प्रबंध निदेशक ग्रामीण उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन आज तक उस पर कोई भी निर्णय नहीं हुआ।

👉  जल निगम की तरफ से शासकीय अधिवक्ता ने जवाब दाखिल किया और कहां गया कि याची को समस्त देयकों का भुगतान कर दिया गया जिस पर याची के अधिवक्ता सुनील चौधरी ने आपत्ति की । इस पर न्यायालय ने याची के सेवानिवृत्ति तिथि 2009 से 2013 के बीच दिए जाने वाले सभी भुगतान मय ब्याज सेवानिवृत्ति से संबंधित याची के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर आदेश की सत्यापित प्रति मिलने के पश्चात 3 महीने में प्रबंध निदेशक ग्रामीण उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ को निर्णय लेने का आदेश पारित करते हुए याचिका निस्तारित कर दी

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