✍️✍️ नशीला पाउडर अल्प्राजोलम के मामले में अभियुक्त को दस साल की कठोर कारावास की सजा

 

वाराणसी: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चौदहवां श्रीमती संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने नाजायज नशीला पाउडर अल्प्राजोलम के मामले में अभियुक्त राजेश उर्फ बैगा पुत्र बालकिशन निवासी सिविल लाइन चर्च के पास, थाना सिविल लाइन जिला प्रयागराज को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 /22 के तहत दोषी करार देते हुए दस वर्ष की कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए अर्थ दंड से दंडित किया है तथा अर्थ दंड जमा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई।

""अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरविन्द कुमार श्रीवास्तव एवं सुनील कुमार सिंह द्वारा जोरदार ढंग से पैरवी की गई थी""

👉 अभियोजन के अनुसार दिनांक 07 जनवरी 2019 को उप निरीक्षक श्याम बिहारी सिंह द्वारा सर्कुलेटिंग एरिया स्थित कैंट वाराणसी के प्लेटफार्म नंबर 5 के पश्चिमी छोर पर स्थित नेम प्लेट के पास से अभियुक्त राजेश उर्फ बैगा को मुखबिर खास की सूचना पर नशीला पाउडर अल्प्राजोलम के साथ समय 04:40 बजे गिरफ्तार कर अंतर्गत धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया था।

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