✍️✍️ गंभीर आरोपों से बरी हुआ अभियुक्त: अदालत ने पिंटू बिंद को संदेह का लाभ देते हुए किया दोषमुक्त


वाराणसी। अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार शुक्ल की अदालत ने थाना मंडुवाडीह में दर्ज एक गंभीर मामले में आरोपी पिंटू बिंद पुत्र महेन्द्र बिंद, निवासी शिवदासपुर (बिंद बस्ती), थाना मंडुवाडीह, को भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 354, 376, 511 के तहत दर्ज केस में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है।


अदालत में बचाव पक्ष की ओर से किया गया प्रभावी पक्ष-प्रतिनिधित्व👇

इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता परमानंद तिवारी, अधिवक्ता अमित त्रिपाठी बंटी, विवेकानंद तिवारी और अमित पांडेय ने सशक्त पैरवी करते हुए अदालत के समक्ष प्रभावी तर्क प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषमुक्त किया।


अभियोजन पक्ष का कथन👇

पीड़िता श्रीमती पूनम, पत्नी गणेश राजभर, निवासी शिवदासपुर (बिंद बस्ती) थाना मंडुवाडीह, ने आरोप लगाया था कि 1 दिसंबर 2021 की रात लगभग 12 बजे जब उनके पति ड्यूटी पर थे, उसी दौरान पड़ोस का पिंटू बिंद उनके कमरे में गलत नीयत से घुसा और छेड़छाड़ व बलात्कार का प्रयास किया। उनके शोर मचाने पर उनके जेठ व अन्य परिजन मौके पर पहुंचे और अभियुक्त को पकड़ लिया। पुलिस को सूचित किया गया, लेकिन पीड़िता का आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने में टालमटोल की और उल्टा धमकी दी।

बाद में पीड़िता ने अपर पुलिस कमिश्नर को सूचना देकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई, जिसके आधार पर दिनांक 04 दिसंबर 2021 को केस पंजीकृत किया गया।


अदालत का निष्कर्ष👇

मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य, गवाहों की गवाही और बचाव पक्ष की दलीलों के आधार पर अदालत ने यह पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के विरुद्ध आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं कर पाया, और संदेह का लाभ देते हुए आरोपी पिंटू बिंद को दोषमुक्त कर दिया गया।

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