✍️✍️ तीन आपराधिक मामलों में आरोपी विशाल मौर्या को मिली जमानत, सत्र न्यायालय का आदेश
वाराणसी। सत्र न्यायालय वाराणसी के न्यायाधीश जय प्रकाश तिवारी की अदालत ने ग्राम भोहर थाना चोलापुर निवासी विशाल मौर्या को लूट और हत्या के प्रयास सहित तीन गंभीर मामलों में जमानत प्रदान कर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश थाना बड़ागांव और थाना मंडुवाडीह में दर्ज मामलों में सुनवाई के दौरान पारित किया गया।
""विशाल मौर्या की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता बटुक नाथ मौर्य तथा उनके सहयोगी अधिवक्तागण बृजेश कुमार सिंह, रितेश मौर्य, प्रमोद कुमार यादव व अजीत कुमार गिरी ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार तीनों मामलों का संक्षेप विवरण:
1. थाना बड़ागांव मामला (दिनांक 21-03-2025):
ग्राम सिसवा निवासी हीरावती देवी के साथ एक अज्ञात युवक ने गले से सोने की चेन लूट ली। अगले दिन पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली और नहर रोड पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त विशाल मौर्या को पकड़ने का प्रयास किया गया। उसने पुलिस पर जानलेवा हमला किया, जिसमें पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे। जवाबी कार्रवाई में वह घायल हुआ और गिरफ्तार किया गया।
2. थाना मंडुवाडीह मामला (दिनांक 21-03-2025):
लहरतारा क्षेत्र में श्रीमती हीरावती देवी के साथ सोने की चेन लूट की घटना हुई। उक्त मामले में भी विशाल मौर्या को मुखबिर की सूचना पर अगले दिन गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय उसके पास से नकदी, मोबाइल फोन और जिंदा कारतूस बरामद हुए।
3. थाना बड़ागांव का एक अन्य मामला (दिनांक 22-03-2025):
प्रभारी निरीक्षक अतुल कुमार सिंह व अन्य पुलिसकर्मी गश्त कर रहे थे, तभी एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया गया। उसने पुलिस पर फायरिंग की और भागने की कोशिश में घायल हो गया। तलाशी में उसके पास से असलहा, मोबाइल और बड़ी रकम बरामद हुई।
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