✍️✍️ तोता की तस्करी मामले में बड़ी राहत: विशेष न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को दी जमानत

वाराणसी। विशेष न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम) के न्यायाधीश सुधाकर राय की अदालत ने वन्य जीव सरंक्षण अधिनियम, 1972 के तहत दर्ज तोता तस्करी मामले में अभियुक्त मो. आसिफ, अभय सिंह उर्फ कन्हैया व धनंजय सिंह की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया व कलीम फरहत ने प्रभावी रूप से पक्ष रखा""

प्रकरण का विवरण

अभियोजन के अनुसार, दिनांक 31 मई 2025 को वन विभाग की टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान यात्री बस (संख्या यूपी 65 जेटी 9765) से एक छिद्रयुक्त कार्टून डिब्बे में 28 जीवित रोजरिंग पैराकीट (तोते) के बच्चों को विक्रय हेतु वाराणसी ले जाया जा रहा था।

बस चालक धनंजय सिंह और कंडक्टर अभय सिंह ने पूछताछ में बताया कि यह पक्षी मो. आसिफ, निवासी हसनपुरा, थाना आदमपुर, वाराणसी के हैं। इस आधार पर उनके विरुद्ध वन्य जीव सरंक्षण अधिनियम की धाराओं 9, 39, 48-ख(i)(ii), 49-ख(iv), 50, 51 और 57 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

Comments

Popular posts from this blog

✍️✍️ बार के अभियान में कुछ पकड़े गए, कुछ चेकिंग देख कुर्सी छोड़ हुए फरार

✍️✍️ महिला अधिवक्ता को एसडीएम द्वारा हिरासत में रखने का आरोप, अधिवक्ताओं का हंगामा

✍️✍️ अम्बियामंडी क्षेत्र में हुई घटना के आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता कि जमानत मंजूर