👉 न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने यह निर्णय सुनाया और अब दोषियों को सजा के बिंदु पर 9 जुलाई 2025 को सजा सुनाई जाएगी।
""अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान, सहायक शासकीय अधिवक्ता पवन जायसवाल तथा वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता राधेश्याम चौबे और संतोष कुमार सिंह ने पैरवी की""
2019 में हुई थी दिल दहला देने वाली घटना
👉 यह दोहरा हत्याकांड 21 सितंबर 2019 को चेतगंज थाना क्षेत्र के कालीमहल (सराय गोवर्धन) इलाके में हुआ था, जब तीर्थ पुरोहित कृष्ण कुमार उपाध्याय और उनकी पत्नी ममता उपाध्याय की उनके ही घर में नृशंस हत्या कर दी गई थी। घटना ने पूरे वाराणसी शहर को हिलाकर रख दिया था।
👉 हत्या की जांच के दौरान पारिवारिक रंजिश और संपत्ति विवाद की बात सामने आई, जिसमें मृतक के सगे छोटे भाई राजेन्द्र उपाध्याय की संलिप्तता पाई गई। इसके साथ ही पूजा उपाध्याय, रजत उपाध्याय, रामविचार उपाध्याय, अच्छे हसन और महेंद्र प्रताप राय को भी इस वारदात में शामिल पाया गया। अदालत ने पर्याप्त साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर इन सभी को दोषी ठहराया।
5 आरोपी हुए बरी
👉 हालांकि, इस केस में कुल 12 आरोपी नामजद थे,1 आरोपी की मृत्यु हो चुकी है, जिनमें से अदालत ने 6 को दोषी करार व अन्य 5 को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
