✍️✍️ अदालती आदेश की अवहेलना: भूमि पर जारी है अवैध निर्माण, प्रशासन और पुलिस पर लगा निष्क्रियता का आरोप, न्यायालय ने आदेश का कंप्लायंस कराने का दिया आदेश
👉 प्रार्थना पत्र के अनुसार, दिनांक 29.05.2025 को न्यायालय ने वादी के पक्ष में यह आदेश पारित किया था कि "वादी के शांतिपूर्ण कब्ज़ा-दखल, उपयोग व उपभोग में कोई व्यवधान उत्पन्न न किया जाए"। इसके अनुपालन हेतु पीड़ित ने 04.06.2025 को जिलाधिकारी वाराणसी को आवेदन संख्या 20019725013510 के माध्यम से निवेदन किया था, परंतु संबंधित कानूनगो और लेखपाल द्वारा न्यायालय के आदेश की अनदेखी की जा रही थी।
👉 पीड़ित ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी सोनू और मोनू द्वारा भूमि पर अवैध निर्माण कार्य जारी हैं, जबकि प्रतिवादी राजेश राजभर द्वारा जबरन गड्ढा खुदवाया गया। इस संबंध में पीड़ित ने दिनांक 03.06.25 और 12.06.25 को क्रमशः IGRS के माध्यम से शिकायत पुलिस विभाग में की थीं, जिनकी रिपोर्ट में पुलिस ने मौके पर बाउंड्री वॉल बनाए जाने की पुष्टि भी की, परंतु अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
👉 प्रार्थी का कहना है कि प्रशासन और पुलिस की निष्क्रियता से विपक्षीगण को अनुचित बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे में प्रार्थी ने मांग की है कि न्यायालय अपने पूर्व आदेश के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी एवं पुलिस आयुक्त वाराणसी को निर्देशित करे, ताकि न्याय की रक्षा हो सके।
👉 इस मामले पर न्यायालय द्वारा प्रार्थी के आवेदन पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम सदर एवं एसएचओ को पूर्व के आदेश दिनांक 29/05/2025 का कंप्लायंस कराने का सख्त आदेश दिया।
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