✍️✍️ आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी को मिली जमानत, विशेष न्यायालय का आदेश

 

वाराणसीविशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के न्यायाधीश नितिन पांडेय की अदालत ने आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित एक मामले में आरोपी रोशन उपाध्याय पुत्र राजेंद्र उपाध्याय, निवासी मंगला गौरी, थाना कोतवाली, द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

""इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अवधेश सिंह एवं अशोक कुमार यादव ने अदालत में पक्ष रखा""


अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कथानक

👉 वादी विशाल वर्मा द्वारा थाना कोतवाली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बताया गया कि 7 जुलाई 2024 को उसकी बहन संध्या वर्मा ने दोपहर लगभग 2:30 बजे अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

👉 वादी के अनुसार, संध्या के पति दिलीप यादव और स्वयं सहायता समूह के कुछ लोग उसे लंबे समय से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। पति न तो घरेलू खर्च देता था और न ही उनकी बेटी की स्कूल फीस भरता था, जिससे संध्या अत्यधिक तनाव में थी।

👉 समूह के कुछ सदस्य संध्या पर समूह का पैसा वसूलने का दबाव बना रहे थे। वे उसे धमकाते थे, गाली-गलौज करते थे और "घर से उठा ले जाने" तक की बातें करते थे। कुछ महिलाएं उसके जरिये समूह से पैसा लेकर लौटाने से बच रही थीं, जिससे संध्या को और अधिक मानसिक दबाव का सामना करना पड़ रहा था।

👉 वादी का आरोप है कि इन परिस्थितियों के चलते संध्या ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। मामले में रोशन उपाध्याय को एक आरोपी के रूप में नामजद किया गया था, जिसे अब अदालत ने जमानत दे दी है।

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