✍️✍️ संध्या आत्महत्या कांड: कोर्ट से मिली राहत


वाराणसी
विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के न्यायाधीश नितिन पांडेय की अदालत ने आत्महत्या के लिए उकसाने के गंभीर आरोप में नीरज कुमार सेठ निवासी कतुवापुरा थाना कोतवाली, को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। आरोपी की ओर से दाखिल जमानत याचिका को न्यायालय ने स्वीकार कर राहत प्रदान की।

 ""बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता रूप कुंवर सेठ, गौरांग बाजपेई, प्रवीण श्रीवास्तव और ओम प्रकाश गुप्ता ने अदालत में प्रभावशाली पैरवी की""


अभियोजन का कथानक

👉वादिनी विशाल वर्मा के अनुसार, 7 जुलाई 2024 को उसकी बहन संध्या वर्मा ने दोपहर लगभग 2:30 बजे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्राथमिकी में बताया गया कि संध्या का पति दिलीप यादव उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। वह न तो घरेलू खर्च देता था और न ही बच्ची की फीस भरता था, जिससे संध्या तनाव में थी।

👉इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह के कुछ सदस्य उस पर बकाया राशि वसूलने का दबाव बना रहे थे। उसे धमकियां दी जाती थीं, गाली-गलौज की जाती थी, और "घर से उठा ले जाने" तक की बातें कही जाती थीं।

👉कुछ महिलाओं द्वारा संध्या के माध्यम से पैसे लेकर लौटाने से बचने की कोशिशों ने उसकी मानसिक स्थिति को और बिगाड़ दिया था।

👉इन्हीं परिस्थितियों में मानसिक दबाव झेल रही संध्या ने आत्महत्या कर ली। मामले में रोशन उपाध्याय को भी आरोपी बनाया गया था।


न्यायालय का निर्णय

👉प्रस्तुत साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के पश्चात विशेष न्यायालय ने आरोपी नीरज कुमार सेठ को जमानत देने का आदेश पारित किया।

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