✍️✍️ छेड़खानी व मारपीट के गंभीर मामले में आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत


वाराणसीफास्ट ट्रैक कोर्ट (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) के न्यायाधीश सुनील कुमार तृतीय की अदालत ने थाना चौबेपुर में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में अभियुकगण अंशुमान यति, आदित्य यति, अनुज यति, तारा देवी और बिंदु गिरी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए आरोपियों को अग्रिम जमानत प्रदान की।

""बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने अदालत में प्रभावी ढंग से पक्ष रखा""

👉 अभियोजन के अनुसार, दिनांक 31 मई 2025 को सुबह 9:30 बजे अंशुमान यति, आदित्य यति, अनुज यति, तारा देवी और बिंदु गिरी ने एक राय होकर प्रार्थी के घर पर चढ़ाई की और गंदी-गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान इन्केश गिरी, रीता गिरी और प्रियंका यति को लाठी, डंडा और ईंट से मारकर घायल कर दिया गया।

👉 प्राथमिकी में यह भी आरोप है कि अंशुमान व आदित्य ने घर में घुसकर प्रियंका यति के साथ छेड़खानी की और उसे गलत इरादे से हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की।

👉 पीड़िता की तहरीर पर थाना चौबेपुर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 191(2), 115(2), 352, 351(2), 333, 74 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया।

👉 फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले की गंभीरता के बावजूद बचाव पक्ष की दलीलों को सुनते हुए अग्रिम जमानत मंजूर की।

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