वाराणसी। बिहार से अवैध असलहे लाकर पूर्वांचल के जनपदों में बेचने के मामले में पकड़े गए तस्करों को कोर्ट से राहत मिली है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/फास्टट्रैक कोर्ट भावना भारती की अदालत ने आरोपित समर बहादुर सिंह उर्फ मोनू सिंह और भोला कुमार को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया।
🔸 ""बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, चंद्रबली पटेल और संदीप यादव ने कोर्ट में पक्ष रखा""
🔸 अभियोजन पक्ष के अनुसार, एसटीएफ निरीक्षक अनिल कुमार सिंह को सूचना मिली थी कि मुंगेर, बिहार से फैक्ट्री मेड पिस्टल बनाकर वाराणसी और गोरखपुर में तस्करी की जा रही है। 17 जुलाई 2025 को सूचना मिली कि समर बहादुर सिंह, जो पूर्व में भी जेल जा चुका है, के पास मुंगेर से भेजा गया असलहा मौजूद है।
🔸 STF ने बावन बीघा रिंग रोड के पास घेराबंदी कर एक गाड़ी को रोका, जिसमें सवार दोनों व्यक्तियों की पहचान समर बहादुर सिंह और भोला कुमार के रूप में हुई। गाड़ी की तलाशी में झोले से 4 मैगजीन लगी पिस्टल और 3 अलग मैगजीन बरामद हुईं। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लालपुर पांडेयपुर थाना में मुकदमा दर्ज किया गया और जेल भेजा गया था।
