✍️✍️ पॉक्सो एक्ट के आरोपी को मिली अग्रिम जमानत


वाराणसी: थाना राजातालाब क्षेत्र में नाबालिग लड़की से छेड़खानी और मारपीट के एक गंभीर मामले में अनुज वर्मा को विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायाधीश नितिन पांडेय की अदालत ने धारा 147, 427, 452, 323,504,506,354 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत दर्ज मामले में आरोपी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया ।

 ""बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति, पराग कुमार व धनंजय साहनी ने प्रभावी पैरवी की""


क्या है मामला?

👉 अभियोजन के अनुसार, वादी ने राजातालाब थाने में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया कि 26 दिसंबर 2021 की शाम करीब 6 बजे उसकी 15 वर्षीय बहन जब दुकान से सामान लेने गई थी, तब आरोपी अनुज वर्मा समेत तीन लोगों ने उसके साथ अश्लील हरकतें कीं और छेड़खानी की। शोर सुनकर जब वादी मौके पर पहुंचा, तो उसे भी पीटा गया।

👉 वादी ने आरोप लगाया कि इसके बाद लवकुश वर्मा समेत करीब 20 लोग उसके घर पर चढ़ आए, गाली-गलौज की, घर में घुसकर तोड़फोड़ की और सीमेंट शेड को क्षतिग्रस्त कर दिया। विरोध करने पर उसे मारा-पीटा गया, जिससे उसके सिर में चोट आई। गांव वालों के आने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले।

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