✍️✍️ हत्या के प्रयास के आरोपी की जमानत याचिका खारिज


वाराणसी: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जय प्रकाश तिवारी की अदालत ने थाना लालपुर पांडेयपुर में दर्ज गंभीर धाराओं वाले मामले में आरोपी राजेश सिंह उर्फ बंटी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109, 126(2), एवं 352 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

👉 अदालत में आरोपी की जमानत याचिका का विरोध जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता (डीजीसी क्रिमिनल) मुनीब सिंह चौहान ने प्रभावी ढंग से किया उन्होंने मामले की गंभीरता और अभियुक्त की संलिप्तता का हवाला देते हुए जमानत देने का विरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए याचिका निरस्त कर दी।


प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:

👉 वादी विशाल सिंह द्वारा थाना लालपुर पांडेयपुर में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, उसका भाई निशांत सिंह फ्लिपकार्ट कंपनी में कार्यरत है। ड्यूटी से लौटते समय, रात लगभग 11:51 बजे, वह जैसे ही मुन्ना स्वीट हाउस, लालपुर के पास पहुंचा, पीछे से एक लहराती हुई अल्टो कार आई और उसे घेरने लगी। कार रुकते ही उसमें से दो व्यक्ति बाहर निकले और गाली-गलौज करने लगे।

👉 इसी बीच एक अन्य व्यक्ति पीछे से आया और लोहे की चेन से निशांत के सिर पर वार कर दिया। इसके बाद सामने से आए व्यक्ति ने असलहा निकाला और निशांत के मुंह के पास सटाकर गोली चला दी। हमलावर उसे मृत समझकर मौके से फरार हो गए। घायलावस्था में जब निशांत को होश आया, तो वह स्वयं दीन दयाल अस्पताल पहुंचा और वहां से परिजनों को सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे और उसे तत्काल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया।

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