✍️✍️ दहेज प्रताड़ना व छेड़खानी के मामले में पति ने किया समर्पण, मिली अंतरिम जमानत
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, रोहित यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार भुल्लनपुर, मंडुआडीह निवासिनी खुशबू राय ने मंडुआडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी शादी 25 जनवरी 2023 को भुल्लनपुर, मंडुआडीह निवासी आरोपित पति सतीश चंद्र राय के साथ हुई थी। शादी के बाद जब वह विदा होकर ससुराल गई तो पति सतीश चंद्र राय, ससुर दरोगा राय व सास रेनू राय दहेज में उसके पिता के नाम पर शिवपुर में स्थित जमीन या दस लाख रुपए नगद की मांग को लेकर आएदिन मारते-पीटते व प्रताड़ित करते थे। इस दौरान उसका पति जबरदस्ती उसके साथ अनैतिक तरीके से शारीरिक संबंध भी बनाता और उसकी वीडियो भी बना लिया। जब उसने अपने सास से यह बात बताई तो उसने कहा कि ज्यादा नाटक दिखाओगी तो तुम्हारे ससुर भी ऐसा ही करेंगे। जब उसने इसकी शिकायत अपने पिता से की तो वे उसे डॉक्टर को दिखाने को कहकर वापस लेकर मायके आ गए और कुछ दिनों बाद 17 मई 2025 को जब वह अपने पिता के साथ वापस ससुराल पहुंची तो पति ससुर और सास उसके साथ मारपीट किए और ससुर ने उसके साथ दुष्कर्म करने का भी प्रयास किया, जिससे उसके कपड़े फट गए। बाद में उनलोगों ने उसे मारपीटकर घर से निकाल दिया। बाद में उसे पता चला कि उसके पति ने नवंबर 2024 में रेवतीपुर, गाजीपुर निवासिनी रेनू राय से दूसरी शादी कर ली है। इस मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में बुधवार को आरोपित ने अपने अधिवक्ता के जरिए कोर्ट में आत्मसमर्पण कर जमानत के लिए अर्जी दी थी।
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