थाना राजातालाब क्षेत्र के एक गंभीर मारपीट प्रकरण में ग्राम कनकपुर निवासी सूरज वर्मा पुत्र स्व. छांगुर वर्मा को अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है। प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने अभियुक्त की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया।
""बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्रीकान्त प्रजापति व पराग कुमार ने पक्ष रखते हुए कहा कि अभियुक्त को पारिवारिक रंजिश के चलते झूठा फंसाया गया है। घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी नहीं थी और कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं है""
👉 मामले में अभियोजन पक्ष के अनुसार, दिनांक 7 दिसंबर 2021 की शाम लगभग 6:20 बजे वादी जगन्दु के पड़ोसी अभियुक्तगण पुरानी रंजिश के चलते एक राय होकर वादी के घर में घुसे और गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। आरोप है कि उन्होंने टीन शेड भी तोड़ डाला। घटना के दौरान वादी की पत्नी सरिता देवी, पुत्र अखिलेश वर्मा और पुत्री रेशमा वर्मा को चोटें आईं।
👉 वादी की तहरीर पर राजातालाब थाने में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 452, 323, 504, 506 व 427 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
👉 उल्लेखनीय है कि इसी प्रकरण में सह-अभियुक्त अवनीश वर्मा एवं सुन्दर वर्मा को पूर्व में ही अग्रिम जमानत मिल चुकी है। अदालत ने प्रस्तुत तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर सूरज वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका भी मंजूर कर ली।
