वाराणसी।
सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव शुक्ला की अदालत ने थाना जैतपुरा में दर्ज एक गंभीर हत्या के प्रयास से संबंधित मामले में सुदामापुर, थाना भेलूपुर निवासी अभियुक्त मोहम्मद इरशाद की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता जुनैद जाफरी ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन पक्ष का कथन
दिनांक 05 सितंबर 2025 को थानाध्यक्ष वृजेश कुमार मिश्रा मय हमराह पुलिसकर्मियों के साथ सरकारी वाहन से समय 20:04 पर थाना हाजा से प्रस्थान कर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की तलाश में निकले थे। इसी दौरान उपनिरीक्षक जफर मेंहदी व जितेन्द्र यादव समेत पुलिस दल को सूचना मिली कि फरार अभियुक्त मोहम्मद इरशाद सिटी स्टेशन प्लेटफार्म नं. 1 से जलालीपुरा रेलवे क्रॉसिंग की ओर जा रहा है।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस दल मौके पर पहुंचा और संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिसकर्मियों ने आत्मरक्षा में जवाबी फायर किया, जिससे आरोपी घायल हुआ और बाद में पकड़ा गया। मौके से एक तमंचा और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया।
