✍️✍️ भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट ने रिश्वत के आरोपी पुलिसकर्मियों को भेजा जेल
विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) संख्या-1 के अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार शुक्ल की अदालत ने रिश्वत लेने के आरोपी एक आरक्षी (कांस्टेबल) और एक उप-निरीक्षक (सब-इंस्पेक्टर) को 10 फरवरी 2026 तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।
मामला लालपुर-पाण्डेयपुर थाने से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, आरोपी आरक्षी गौरव कुमार द्विवेदी और उप-निरीक्षक शिवांकर मिश्रा पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 12 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि एक मामले से नाम निकालने के एवज में ₹50,000 की रिश्वत मांगी गई थी, जिसमें आरक्षी को रंगे हाथों पकड़ा गया। बता दें कि सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने रिमांड का कड़ा विरोध किया।
👉 जबकि विशेष लोक अभियोजक (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विक्रमशिल चतुर्वेदी ने रिमांड का समर्थन करते हुए दलीलों का विरोध किया।

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