✍️✍️ 20 वर्ष का कठोर कारावास: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सजा, वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला


वाराणसी:

वाराणसी की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण और उसके साथ बार-बार दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त संगम को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह निर्णय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) विनोद कुमार VI द्वारा सुनाया गया।

""अभियोजन पक्ष की ओर से संदीप कुमार जायसवाल (विशेष शासकीय लोक अभियोजक) ने पक्ष रखा""

घटना का संक्षिप्त विवरण

मामला 1 मार्च 2025 का है, जब रामनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता रहस्यमयी परिस्थितियों में घर से लापता हो गई थी। पीड़िता के पिता, अनिल कुमार ने 2 मार्च 2025 को संगम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस जांच के दौरान पता चला कि संगम, जो प्रयागराज का निवासी है और वाराणसी में पीएसी 36वीं वाहिनी में अपने ससुर के साथ रहता था, ने पीड़िता को डरा-धमकाकर अगवा किया था।

16 दिनों तक बंधक बनाकर किया दुष्कर्म

पीड़िता ने अदालत में गवाही देते हुए बताया कि संगम उसे टेम्पो से ले जाकर पड़ाव सूजाबाद स्थित एक किराए के कमरे में ले गया था। वहां उसे 16 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया और उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ तीन-चार बार बलात्कार किया गया। जब भी अभियुक्त कमरे से बाहर जाता था, वह पीड़िता को कमरे के अंदर बंद कर देता था।

अदालत का फैसला और दंडादेश

अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर संगम को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे पॉस्को एक्ट की धारा 5L/6 में 20 वर्ष का कारावास,BNS की धारा 87 में 10 वर्ष का कारावास, BNS की धारा 137(2) में 7 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई। 

अदालत ने स्पष्ट किया कि अभियुक्त संगम पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं, इसके बावजूद उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया।

बता दें कि अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता, उसके पिता, चिकित्साधिकारी और स्कूल के प्रधानाध्यापक सहित कुल 9 गवाहों को परीक्षित किया गया। स्कूल के दस्तावेजों से पुष्टि हुई कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी, जिसकी जन्मतिथि 3 सितंबर 2010 है। चिकित्सा परीक्षण में भी शारीरिक शोषण की संभावना की पुष्टि हुई थी।

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