✍️✍️ करोड़ों के सोना चोरी कांड में आरोपी को मिली जमानत
वाराणसी।
थाना चौक क्षेत्र में हुए सनसनीखेज सोना चोरी मामले में सत्र न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। न्यायाधीश संजीव शुक्ला की अदालत ने मामले के आरोपी शुभम विश्वकर्मा की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया।
""अदालत में आरोपी शुभम विश्वकर्मा (निवासी मौधा, गाजीपुर) की ओर से फौजदारी अधिवक्ता अशोक कुमार यादव ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा""
क्या था मामला?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मुंबई और वाराणसी में स्वर्ण व्यवसाय करने वाले दिवाकर राणा ने थाना चौक में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार
- घटना: 5 जनवरी 2026 को उनके कर्मचारी तारक घडई ने वाराणसी स्थित प्रतिष्ठान से भारी मात्रा में सोना चोरी होने की सूचना दी।
- चोरी का माल: कुल 2214.778 ग्राम (करीब 2.2 किलो) 18 कैरेट मिक्स सोना चोरी हुआ था।
- गिरफ्तारी: विवेचना के दौरान पुलिस ने दीपेश चौहान नामक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 75.19 ग्राम जेवर बरामद हुए। पूछताछ में दीपेश ने शुभम विश्वकर्मा उर्फ चिंटू समेत अन्य साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देने की बात कबूल की थी।
👉 पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 305(2), 331(4), 317(2), और 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

बहुत अच्छा प्रयास भैया।
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