✍️✍️ ​"Order issued to file a lawsuit against members of the Hindu Yuva Vahini"


✍️✍️ हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश

वाराणसी।

दुकान कब्जा करने का विरोध करने पर व्यवसायी पर हमला कर लूटपाट करने और दुकान में रखा सामान क्षतिग्रस्त करने के मामले में अदालत ने हिन्दू युवा वाहिनी के सदस्यों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश कोतवाली थाना प्रभारी को दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (नवम) अमित कुमार यादव की अदालत ने यह आदेश हरतीरथ निवासी वादी मुकदमा मुकुंद यादव की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया।

👉 प्रकरण के अनुसार वादी मुकदमा मुकदमा मुकुंद यादव ने अपने अधिवक्ताओं अनुज यादव, नरेश यादव व धनंजय कुमार के जरिए अदालत में बीएनएनएस की धारा 173(4) के जरिए प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप था कि हरतीरथ चौराहे पर उसकी तीन दुकाने है, जो व्यापारिक दृष्टि से काफी कीमती है। जिसमें एक दुकान में जनरल स्टोर, दूसरी दुकान में चाय व दही-मलाई की तथा तीसरी दुकान में विल्डिंग मैटेरियल, सीमेंट आदि की दुकाने है। जिससे वह और उसके पुत्रगण व्यापार कर अपना व अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। इसमें से एक दुकान पर विपक्षीगण जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। विपक्षीगण उमेश सिंह व मुकेश सिंह द्वारा कुछ दिनों पूर्व पार्थी के हरतीरथ स्थित दुकान की माँग की गयी थी। जब उसने इंकार कर दिया तो विपक्षीगण काफी आग बबूला हो गये और बोले कि दुकान तो हम किसी भी कीमत पर लेकर रहेंगे। अपनी इसी मंशा की पूर्ति करने के लिए 18 मार्च 2026 को शाम 4 बजे उमेश सिंह, मुकेश सिंह व कुणाल सिंह उर्फ गोलू अपने हिन्दू युवा वाहिनी के 12 से 15 अज्ञात साथियों के साथ उसके हरतीरथ स्थित मकान में जबरदस्ती घुस आये और घर में अन्दर रखे विल्डिंग मैटेरियल के सामान को तोड़-फोड़ कर गिराने लगे। जब उसने विरोध किया तो वे लोग उस पर हमला कर दिए। जिससे उसे गंभीर चोटें आई। साथ ही उसका लगभग 1.50 लाख रुपये का नुकसान हुआ और वे लोग दुकान में रखा कीमती सामान उठा ले गए। वादी ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने उसकी प्राथमिकी दर्ज नहीं। साथ ही हिन्दू युवा वाहिनी के दबाव में उनके सदस्य उमेश सिंह की 25 मार्च 2026 को विलम्ब से प्रस्तुत की गयी प्रार्थना पत्र के आधार पर कोतवाली पुलिस ने उसके खिलाफ ही विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हिन्दू युवा वाहिनी के सदस्यों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।

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