✍️✍️ Accused in Sharp-Weapon Assault Case Granted Bail; Varanasi Court Imposes Conditions

 


✍️✍️धारदार हथियार से हमला करने के आरोपी को मिली जमानत, वाराणसी कोर्ट ने लगाई शर्तें

वाराणसी।

सारनाथ थाना क्षेत्र में युवक पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में नामजद आरोपी धवल सिंह को वाराणसी की सत्र अदालत से जमानत मिल गई है। न्यायालय ने आरोपी को 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया।

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता अनुराग पांडेय, मिथिलेश यादव व लक्की साहू ने पक्ष रखा""

👉अभियोजन के अनुसार, वादी संतोष निगम ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 25 अप्रैल 2026 की शाम उसका पुत्र प्रांजल निगम पहड़िया क्षेत्र में अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था। इसी दौरान दो पक्षों के बीच विवाद हो रहा था। विरोध करने पर आरोपी एवं अन्य लोगों ने कथित रूप से गाली-गलौज करते हुए धारदार हथियार से उसके सिर पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट में सिर, कान, कंधे तथा हाथ पर चोटों का उल्लेख किया गया है।

👉जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा सह-अभियुक्त को पूर्व में जमानत मिल चुकी है। वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता का हवाला दिया।

👉दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद सत्र न्यायाधीश वाराणसी ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना आरोपी धवल सिंह की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।

👉न्यायालय ने आदेश में स्पष्ट किया कि आरोपी भविष्य में इस प्रकार का अपराध नहीं करेगा, अभियोजन साक्ष्यों को प्रभावित नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा तथा विचारण के दौरान प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

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