✍️✍️ "Case of Rape on Pretext of Marriage: Court Grants Conditional Bail to the Accused"


✍️✍️ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला: अदालत ने आरोपी को दी सशर्त जमानत

वाराणसी।

सारनाथ थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के मामले में आरोपी मोहम्मद फखरुद्दीन शाह को अदालत ने सशर्त जमानत दे दी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्रुतगामी न्यायालय प्रथम) की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद यह आदेश पारित किया है।

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता संदीप विद्यार्थी व सहयोगी अधिवक्ता आलमदार हुसैन एवं सिमरन सोनी ने पक्ष रखा""

क्या था मामला?

शिकायतकर्ता युवती ने सारनाथ थाने में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि मोहम्मद फखरुद्दीन शाह ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया। युवती का आरोप था कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसका शोषण किया और निजी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे डराया-धमकाया।

बचाव पक्ष का तर्क

आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने अदालत में तर्क दिया कि यह मामला झूठा है और दोनों परिवारों की सहमति से विवाह की बात चल रही थी। आरोपी के अधिवक्ता के अनुसार, दोनों के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन परिजनों द्वारा विवाह के लिए मना किए जाने के बाद युवती ने दबाव में आकर मुकदमा दर्ज कराया। बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी ने शादी से कभी इनकार नहीं किया।

अदालत का अवलोकन और निर्णय

अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि एफआईआर दर्ज कराने में देरी हुई है, जिसका कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट और बयानों में विरोधाभास पाए गए। माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए अदालत ने माना कि हर मामले की परिस्थितियों को देखना आवश्यक है। अदालत ने तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत स्वीकार कर ली। आरोपी को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके और एक जमानतदार की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया गया है।

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