✍️✍️ फायरिंग मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
वाराणसी। सिगरा थाना क्षेत्र में हुई जानलेवा फायरिंग के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (न्यायालय संख्या-1) संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी संदीप सिंह चौहान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
""वादी की ओर से अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध फौजदारी अधिवक्तागण रूप कुंवर सेठ व गौरांग बाजपेयी ने किया""
मामला सिगरा थाना क्षेत्र के मुकदमा से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार, प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1), 3(5) तथा 7 CLA एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वादी संजय यादव, निवासी अन्नपूर्णानगर कॉलोनी, महमूरगंज, ने आरोप लगाया था कि 4 मई 2026 की रात करीब 12:40 बजे उनके घर के बाहर अल्टो कार से पहुंचे अज्ञात व्यक्तियों ने उन पर जानलेवा फायरिंग की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, विवेचना के दौरान सामने आए गवाहों के बयान और केस डायरी में आरोपी संदीप सिंह चौहान पर अन्य सह-अभियुक्तों के साथ कार से पहुंचकर पिस्तौल से फायरिंग करने का आरोप बताया गया।अदालत के समक्ष अभियोजन की ओर से यह भी कहा गया कि विवेचना के दौरान आरोपी लगातार फरार रहा और उसने जांच में सहयोग नहीं किया। मामले में लगाए गए आरोपों की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों और केस डायरी में दर्ज तथ्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
