✍️✍️ Chowk police submitted report in court, court disposed of Amitabh Thakur's application


✍️✍️ चौक पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की आख्या रिपोर्ट, कोर्ट ने अमिताभ ठाकुर की अर्जी किया निस्तारित

 आख्या में पूर्व आईपीएस पर लगे आरोप पत्र पर्यवेक्षण के लिए एसीपी दशाश्वमेध को भेजने की दी जानकारी

वाराणसी। चौक थाने में दर्ज एक मामले में आजाद सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की प्रगति रिपोर्ट तलब करने की अर्जी कोर्ट ने निस्तारित कर दी। इसके पूर्व अमिताभ ठाकुर की अर्जी पर चौक पुलिस ने स्पेशल सीजेएम की कोर्ट में अपनी आख्या रिपोर्ट दाखिल कर दी। चौक पुलिस की ओर दाखिल आख्या रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के खिलाफ बड़ी पियरी निवासी अम्बरीश सिंह ने 8 दिसंबर 2025 को चौक थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की जांच करने के बाद विभिन्न धाराओं में केवल आरोपी पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के खिलाफ ही मामला सही पाए जाने के बाद उनके खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर उसे पर्यवेक्षण के लिए पर्यवेक्षण अधिकारी सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध के पास भेजा गया है। अन्य उनके पर्यवेक्षण के बाद इससे जुड़े समस्त केस डायरी आरोप पत्र के साथ कोर्ट में दाखिल कर दिये जाएंगे। इसमें अन्य कोई आरोपित के खिलाफ विवेचना प्रचलित नहीं है। जिसके बाद कोर्ट में अमिताभ ठाकुर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव ने अनुरोध किया पुलिस ने अपनी आख्या प्रेषित कर दी है, ऐसे में उनका प्रार्थना पत्र निस्तारित कर दिया जाए। जिस पर कोर्ट ने जल्द से जल्द आरोप पत्र और अन्य दस्तावेज कोर्ट में दाखिल करने का चौक पुलिस को निर्देश देते हुए अमिताभ ठाकुर की अर्जी को निस्तारित कर दिया।

बतादें कि बड़ी पियरी निवासी हिन्दू युवा वाहिनी के नेता एवं वीडीए के मानद सदस्य अम्बरीष सिंह भोला ने चौक थाने में बीते नौ दिसम्बर को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि बीते 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन पर आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के झूठे आरोप लगाए गए। साथ ही बहुचर्चित कफ सिरप मामले में बिना किसी साक्ष्य के उनकी संलिप्तता बताते हुए अर्नगल आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर भ्रामक व गलत खबर प्रचारित किया है। जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर आघात पहुंचा। इस मामले में पुलिस ने आजाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर व एक अन्य के खिलाफ चौक थाने में मुकदमा दर्ज किया था।

इसी मामले में बीते दिनों पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने अपने अधिवक्ता अनुज यादव के जरिए विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में बीते दिसंबर माह में उनके खिलाफ चौक थाने में दर्ज एक मामले में छह माह बीतने के बाद भी आरोप पत्र नहीं भेजे जाने पर प्रगति रिपोर्ट तलब करने के प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि इस मामले में पुलिस ने उन्हें आरोपित बनाया था। जबकि एफआईआर दर्ज होने के बाद से छह महीने से अधिक समय बीत चुका है, फिर भी जांच को उसके कानूनी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाया गया है और न ही जांच पूरी होने पर कोई उचित पुलिस रिपोर्ट सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। जिसके बाद कोर्ट ने अमिताभ ठाकुर के अधिवक्ता अनुज यादव की अपील पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए चौक पुलिस को 11 अगस्त को इस मामले में स्पष्ट आख्या रिपोर्ट कोर्ट में भेजने का निर्देश दिया था।

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