✍️✍️ महिला को बंधक बनाकर दुष्कर्म व ब्लैकमेल करने का मामला,आरोपी को कोर्ट से राहत
वाराणसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्रुतगामी न्यायालय प्रथम) कुलदीप सिंह द्वितीय की अदालत ने थाना लक्सा से जुड़े गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी राहुल शिवआसरे सिंह निवासी ग्राम छतारी, थाना जलालपुर, जनपद जौनपुर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। अदालत ने आरोपी को ₹1 लाख के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के एक जमानतदार प्रस्तुत करने और निर्धारित शर्तों के संबंध में अंडरटेकिंग दाखिल करने पर रिहा किए जाने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया एवं कलीम फरहत ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस आयुक्त को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया था कि आरोपी से उसकी वर्ष 2018 से जान-पहचान थी और विवाह के बाद भी मोबाइल फोन पर बातचीत होती थी। आरोप है कि मार्च 2025 में आरोपी ने बीमारी और बीएचयू में जांच कराने की बात कहकर महिला को बुलाया। शिकायत के मुताबिक, वहां आरोपी ने कथित तौर पर पेय पदार्थ में कुछ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए तथा उसका वीडियो बना लिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बाद में उसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर आरोपी लगातार उसे ब्लैकमेल करता रहा।
शिकायत के मुताबिक, 5 जून 2026 को आरोपी महिला के ससुराल पहुंचा और बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर उसके साथ जबरन संबंध बनाने का दबाव बनाया। आरोप है कि बाद में महिला को अपने साथ ले जाकर कबीरचौरा क्षेत्र स्थित एक गेस्ट हाउस में कथित रूप से बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान वीडियो दिखाकर धमकाने और जबरन संबंध बनाने तथा महिला के आभूषण बेचने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि 1 जुलाई को महिला मौका पाकर अपने भाई को फोन करने में सफल हुई और उसके साथ मायके चली गई।शिकायत के अनुसार, 23 जुलाई 2026 की रात आरोपी महिला के मायके पहुंचा और कथित तौर पर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। विरोध करने पर मोबाइल फोन तोड़ने तथा एक अन्य मोबाइल अपने पास रखने का आरोप भी लगाया गया है। पुलिस के पहुंचने पर आरोपी द्वारा कथित रूप से महिला, उसके पति और बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने का भी आरोप शिकायत में लगाया गया।
