✍️✍️ साइबर धोखाधड़ी में संगठित अपराध के आरोपी को दो मामलों में अग्रिम जमानत मंजूर
वाराणसी: साइबर धोखाधड़ी से जुड़े दो मामलों संगठित अपराध के आरोपी में नामजद प्रतियोगी छात्र ध्रुव कमल को वाराणसी की जिला अदालत से बड़ी राहत मिली है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-03, प्रज्ञा सिंह-I की अदालत ने दोनों मामलों में अग्रिम जमानत मंजूर कर दी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता दुर्गा प्रसाद ने पक्ष रखा।
जानकारी के अनुसार, थाना शिवपुर में साइबर धोखाधड़ी में संगठित अपराध में मुकदमा दर्ज किया गया था।अभियोजन पक्ष के अनुसार, एनसीसीआरपी (NCCRP) पोर्टल और समन्वय पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की जांच के दौरान थाना शिवपुर क्षेत्र के कुछ बैंक खातों में संदिग्ध लेनदेन सामने आए थे, जिन्हें कथित साइबर धोखाधड़ी से जोड़कर जांच की जा रही है।
बचाव पक्ष की ओर से अदालत में कहा गया कि ध्रुव कमल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र हैं और उनका इस कथित घटना से कोई संबंध नहीं है तथा उन्हें बिना ठोस साक्ष्यों के मामले में नामजद किया गया है।
दोनों पक्षों की दलीलें, केस डायरी व पत्रवाली अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोनों मामलों में अग्रिम जमानत मंजूर कर ली।
अदालत ने आदेश दिया कि अभियुक्त 20,000 रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि की एक जमानत प्रस्तुत करेंगे। साथ ही उन्हें विवेचना में सहयोग करने, साक्ष्यों को प्रभावित न करने तथा न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने जैसी शर्तों का पालन करना होगा।
