Bail Granted in Drug-Facilitated Sexual Assault Case


✍️✍️ नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने के मामले में मिली जमानत

वाराणसी। शादी का झांसा देकर नशीला पदार्थ खिलाकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने मानिकपुर, दशाश्वमेध निवासी आरोपित अविनाश झा को एक लाख रुपए के एक जमानतदार व बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव ने जमानत अर्जी पर पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार भेलूपुर थाना क्षेत्र निवासिनी वादिनी ने 8 अक्टूबर 2026 को भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि लगभग 2 वर्ष पहले उसके परिवार वाले उसकी शादी अवीनाश झा से तय किया था। जिसके उपरान्त वे दोनो लोग आपस मे फोन से बात करने लगे व समय-समय पर बाहर भी मिलते थे। इस दौरान अवीनाश की माँ उससे बात करती थी व उससे दहेज के रूप में सामान खरीदने के वास्ते रुपया मांगती रहती थी। उसकी माँ लगभग 100000/एक लाख रुपये थोड़ा-थोड़ा करके उनको दिया। उसके बाद अवीनाश की माँ ने उसे घर पर बुलाया। इस दौरान घर पर अवीनाश भी था और वह उसे अपने कमरे में ले गया और कहने लगा अब तो हम लोगो की शादी होने वाली है। इसके बाद मुझे विश्वास में लेकर शारिरिक सम्बन्ध स्थापित किया। जिसके बाद कई बार हम लोग बाहर मिलने लगे। कुछ दिनों बाद जब वह शादी की बात कहने लगी तो अवीनाश व उसके माँ-पिता दहेज की मांग करने लगे। जब मेरे परिवार वालो ने रुपया देने से मना किया, तब अवीनाथ व उनके माता-पिता कहने लगे कि तुम्हारी लड़की मेरे लडके के साथ शारिरीक सम्बन्ध बनाया है। हम लोगो को पता है अगर समाज में ये बाते आयी तो तुम्हारी लड़की से शादी कौन करेगा। उसके बाद अवीनाश ने उसे लंका स्थित एक होटल में मिलने के लिये बुलाया। जिस पर वह 01 अक्टूबर 2026 को वहाँ पर उससे मिलने गई तो अविनाश ने उसे नशीला पदार्थ खाने में मिलाकर दिया। इस दौरान वहाँ पर उसके दोस्त अनिकेत उर्फ गुलाबो भी था। साथी नशे में होने पर अविनाश ने उसके साथ दुष्कर्म किया। होश में आने पर वह 03 अक्टूबर 2026 को अपने घर गयी व पूरी घटना बतायी। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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