✍️✍️ मंगलसूत्र लूटकांड के आरोपी को जमानत
""चोलापुर क्षेत्र में महिला का मंगलसूत्र छीनने का मामला; पुलिस ने अवैध तमंचा, कारतूस और लूटा गया मंगलसूत्र बरामद करने का किया था दावा""
वाराणसी। चोलापुर थाना क्षेत्र में महिला का मंगलसूत्र लूटने और अवैध असलहा रखने के मामले में आरोपी मौसम वर्मा को अदालत से राहत मिल गई है। अपर सत्र न्यायालय संख्या-1, वाराणसी की न्यायाधीश संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। अदालत ने 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्तागण अशोक कुमार यादव व विभूति नारायण पाण्डेय ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादिनी खुश्बू पटेल पत्नी सत्येंद्र यादव उर्फ भोनू बनारस से इलाज कराकर अपने घर प्रेम नगर लौट रही थीं। इसी दौरान चोलापुर थाना क्षेत्र में बाइक सवार दो बदमाशों ने उनके गले से मंगलसूत्र छीन लिया और मौके से फरार हो गए। घटना के संबंध में चोलापुर थाने में मुकदमा दर्ज की गई थी।
पुलिस के मुताबिक, छह अक्टूबर 2026 को उपनिरीक्षक अनिकेत श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर मोटरसाइकिल सवार मौसम वर्मा और जयदीप पटेल को पकड़ा था। पुलिस ने मौसम वर्मा के कब्जे से 315 बोर का अवैध देशी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, पीली धातु का मंगलसूत्र और नकदी बरामद करने का दावा किया था। मामले में आर्म्स एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गई थीं।
