✍️✍️ स्कॉर्पियो चोरी और शराब तस्करी के आरोपी विकास कुमार को अग्रिम जमानत
""स्कॉर्पियो चोरी कर शराब तस्करी में इस्तेमाल करने का आरोप, सत्र न्यायालय ने शर्तों के साथ दी राहत""
वाराणसी। वाहन चोरी और शराब तस्करी से जुड़े मामले में आरोपी विकास कुमार को सत्र न्यायालय संजीव शुक्ला की अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है। न्यायालय ने आरोपी के अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करते हुए उसे 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया है। अदालत ने आरोपी पर कई शर्तें भी लगाई हैं। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता आदर्श सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी शशिकांत वर्मा ने थाना चोलापुर में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 17 दिसंबर 2025 को उनकी पंजीकृत स्कॉर्पियो गाड़ी घर के बाहर से चोरी हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज में अज्ञात लोगों द्वारा वाहन ले जाते हुए दिखाई देने की बात सामने आई थी।
बताया गया कि चोरी की गई स्कॉर्पियो का इस्तेमाल शराब तस्करी में किया जा रहा था। उक्त वाहन को बिहार के जमहोर थाना क्षेत्र में जगदीशपुर के पास पकड़ा गया था। इस दौरान गिरफ्तार किए गए विकास कुमार ने कथित तौर पर बताया कि वाहन और बरामद शराब उसे संजय शाह ने उपलब्ध कराई थी।
मामले में आरोपी विकास कुमार पुत्र परमानंद पासवान, निवासी खुटहां, थाना ओबरा, जिला औरंगाबाद (बिहार) की ओर से अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था।

