👉न्यायालय द्वारा मुकदमा दर्ज करने का आदेश



वाराणसी:-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी की अदालत ने छेड़छाड़ के मामले में थाना कैंट को उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया। वादिनी द्वारा न्यायालय में अपने अधिवक्ता राहुल श्रीवास्तव के माध्यम से 156 (3) प्रार्थना पत्र देते हुए कहा गया कि 14 जनवरी 2021 को शाम करीब 5:30 बजे जब वह अपने घर पर टिनसेड लगवा रही थी तभी विपक्षीगढ़ जो उसके घर के सामने रहते हैं व उसके रिश्तेदार भी हैं मां बहन की भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए मारने पीटने लगे और उसकी तीनों बहनों के बाल नोच कर मारेपीटे विपक्षी शुभम गुप्ता व आकाश गुप्ता ने उसके बाद उसकी बहनों का कपड़े भी फाड़ डाला और सतीश गुप्ता ने उसको जान से मारने की नियत से पत्थर खींच के मारा किंतु ईश्वर की कृपा से वह बाल-बाल बच गई नहीं तो उसकी जान चली जाती है उसने उक्त घटना की लिखित सूचना उसी दिन थाना कैंट पर दिया किंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई तब बाद में रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत की गई किंतु कोई कार्यवाही ना होने व उसका मुकदमा दर्ज न किए जाने पर उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने थाना को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।

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