✍️हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी की जमानत मंजूर


""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ व फौजदारी अधिवक्ता हरिशंकर सिंह व संजय सिंह दाढ़ी ने पक्ष रखा""

वाराणसी: सत्र न्यायाधीश डा०अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी शमीम अहमद पुत्र हबीबउल्ला निवासी खजुरी व आलमगीर उर्फ सोनू पुत्र जहांगीर कुरैशी निवासी मकबूल आलम रोड, थाना कैन्ट, जिला वाराणसी को जमानत दे दी।  

👉अभियोजन के अनुसार वादिनी मेहरबानो द्वारा इस आशय की प्राथमिकी थाना कैन्ट पर दर्ज करायी गयी कि वादिनी व दानिश के मध्य दुकान की किरायेदारी को लेकर विवाद था। दिनांक 20.03.2022 को समय लगभग 10 बजे रात्रि जब वह अपनी दुकान के सामने खड़ी होकर किराया मांगी तो दानिश, नफीस, बाबू दुकान से ही गाली गुप्ता देते हुए भगा दिये और घर के अंदर घुसकर दानिश, नफीस, सोनू, नसीम व बाबू अपने 5-6 साथियों के साथ गाली गुप्ता दिये व सज्जाद अहमद, फय्याज अहमद, सैफ, जहान, नरगिस बानो को लाठी डंडे और पत्थर से मारे पीटे जिससे काफी गंभीर चोटे आयी जाते समय जान से मारने की धमकी भी दिये।

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