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Showing posts from July, 2022

✍️ ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी:मुस्लिम पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता अभय नाथ यादव का निधन

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👉 ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस के मुस्लिम पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता अभय नाथ यादव का रविवार को रात्रि में  हार्ट अटैक के कारण निधन  हो गया। 👉 वह वाराणसी के शुभम  हॉस्पिटल मकबूल आलम में भर्ती थे। 👉 निधन की खबर मिलते ही वाराणसी के अधिवक्ताओ ने सोशल मीडिया पर वाल लगाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक मनाया। वही सोशल मीडिया के जरिये खबर लगते ही अन्य अधिवक्तागण उनके आवास पर पहुँच कर श्रद्धांजलि अर्पित की। 👉 प्रतिवादी सेट न 4 अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद के वह अधिवक्ता थे।

✍️ पास्को एक्ट में अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र खारिज

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  वाराणसी : विशेष न्यायाधीश (पॉस्को अधिनियम) के न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने पास्को एक्ट के मामले में अभियुक्त लालमन सेठ पुत्र स्व हरि प्रसाद सेठ निवासी आदमपुर वाराणसी की जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। वादी पक्ष की ओर से अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का जोरदार विरोध व दलील पेश करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुन्ना लाल यादव व प्रवीण चौबे ने पक्ष रखा। अभियोजन के अनुसार 02 जून 2022 को शाम के समय उसकी पुत्री उम्र लगभग 5 साल को लालमन सेठ प्रसाद देने के बहाने अपने मकान के दूसरे तल के एक कमरे में ले जाकर उसको बंद कर दिया। उसके सारे कपड़े उतारकर खुद निर्वस्त्र होकर उसके साथ गलत काम करने लगा।उसकी पुत्री के द्वारा काफी शोर गुल व हल्ला होने के वजह से वह लालमन सेठ के ऊपरी तल के कमरे में पहुँचा तो दरवाजा बंद था। अंदर से उसकी बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी।उसके द्वारा जोर से धक्का देने पर दरवाजा खुल गयाऔर देखा कि लालमन सेठ व उसकी पुत्री दोनों निर्वस्त्र है और लालमन सेठ उसकी बच्ची का मुंह दबाकर शांत कराने की कोशिस कर रहा था। उसके द्वारा लालमन को धक्का देकर बच्ची को छुड़ाया गया।बच्च...

✍️भैस चराने में हुई मारपीट से मौत पर अभियुक्तों को 5 वर्ष का सश्रम कारावास

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वाराणसी : अपर सत्र न्यायाधीश (पंचम) मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने भैंस चराने के मामूली विवाद में एक व्यक्ति की लाठी डंडे के चोट से पैर में संक्रमण से हुई अनिछित हत्या के मामले में दो अभियुक्तों लालता यादव व प्रदीप पाल थाना शिवपुर को दोषी पाते हुए 5 वर्ष की कड़ी कैद और 6-6 हजार जुर्माने की सजा सुनाई । अदालत ने इस राशि की आधा मृतक आश्रित को देने का आदेश दिया है। एडीजीसी ओंकार नाथ तिवारी व वादी अधिवक्ता संजय चौबे के मुताबिक ,शिवपुर थाना क्षेत्र के पिसौर गांव में 7 अगस्त 2016 को दिन में भैस चराने में हुए विवाद को लेकर दोनों अभियुक्तों ने लोकनाथ पाल  को बुरी तरफ से लाठी डंडे से मारा पीटा गया था। लोकनाथ ने इसकी प्राथिमिकी शिवपुर थाने में दर्ज कराई थी। पैर में आई चोट से संक्रमण के कारण 16 अगस्त को उसकी मौत हो गई थी। इसी मामले में गैर इरादतन हत्या के आरोप में अभियुक्तों को कोर्ट ने दोषी पाया और सजा सुना दी।

✍️दाम्पत्य को एकजुट करने में महिला प्रकोष्ठ की सराहनीय कार्य

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  वाराणसी : पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद इन दिनों काफी तेजी से बढ़ा है। मामूली विवाद में रिश्तों के टूटने का सिलसिला तेजी से जारी है। दाम्पत्य जीवन में हुए विवादों में नौबत तलाक तक पहुंची आती हैं। वह किसी भी सूरत में एक-दूसरे के साथ रहने को तैयार नहीं रहते। कारण शक, गलतफहमियां और संवादहीनता रिश्तों में आयी दरार को और भी बढ़ा देते हैं। परिवार के टूटने तक की नौबत आ जाती है। ऐसे में पारिवारिक समस्या को लेकर शिकायती पत्र आय दिन थानों पर दिया जाता हैं। ऐसे में महिला सहायता प्रकोष्ठ द्वारा परिवारों को फिर से आमने-सामने बैठाकर उनकी गलतफहमियों को दूरकर महज कांउसलिंग के जरिए फिर से रिश्ते की डोर को मजबूती देने में जुटा है। कुछ दाम्पत्य जीवन में विवादों से त्रस्त अधिकतर महिलाएं शिकायत लेकर महिला सहायता प्रकोष्ठ पहुंचती हैं। दुल्लीगड़ही थाना कोतवाली की रहने वाली एक महिला अपने पति के खिलाफ शिकायत की थी। महिला प्रकोष्ठ द्वारा पति को बुलाकर दोनों पक्षों को जब आमने-सामने बैठाया गया तो पता चला कि मामूली विवाद में नाराज होकर वह महिला शिकायत की थी। प्रकोष्ठ ने महिला के पति को बुलाया और कॉउंसिलिंग के जर...

👉धोखाधड़ी के मामले में तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर

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वाराणसी : न्यायालय प्रभारी सत्र न्यायाधीश किरण पाल सिंह की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में अभियुक्त राजनाथ पुत्र स्वर्गीय रामधारी निवासी ग्राम खान पट्टी थाना बड़ागांव वाराणसी की तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर करते हुए अभियुक्त को जमानत दे दी। "बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति, प्रभु नारायण यादव एवं संजय कुमार विश्वकर्मा ने पक्ष रखा।" अभियोजन के अनुसार वादिनी महोदरा देवी द्वारा धारा 156 (3) के तहत न्यायालय में वाद दाखिल किया गया कि वादिनी 70 वर्षीय गरीब वृद्ध असहाय विधवा महिला है और उसे एकमात्र पुत्री तारा देवी है जिसकी शादी फूलचंद प्रजापति के साथ पति के जीवन काल में ही हो चुकी है पुत्री तारा देवी उसका पति व उसके लड़के वादिनी के यहां रहकर उसकी सेवा टहल व बीमार होने पर दवाई इलाज समय-समय पर करते रहे। विपक्षी साजिश के तहत वादिनी के वृद्ध बीमार पति को वादिनी के बिना जानकारी के ले जाकर अपनी माता देवराजी देवी के नाम से वादिनी का एक मात्र जमीन अट्ठारह विश्वा का फर्जी तरीके से धोखा व फ्रॉड करके ले लिया उसे उस बैनामा की जानकारी न तो वादिनी को थी और ना ही उसके पति दामाद व ...