✍️ पास्को एक्ट में साक्ष्य के अभाव में आरोपी दोषमुक्त
अंकुर पटेल
"बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण कुमार सिंह व अभिषेक राय ने पक्ष रखा"
वाराणसी: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश शैलेन्द्र सिंह की अदालत ने पास्को एक्ट के अभियुक्त शिवकुमार साहनी पुत्र राधेश्याम साहनी निवासी ग्राम सुजाबाद पड़ाव थाना रामनगर जिला वाराणसी को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
👉बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण कुमार सिंह व अभिषेक राय ने पक्ष रखा।
👉बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि घटना के समय पीड़िता पूर्ण रूप से बालिग थी। यह सही है कि पीड़िता अभियुक्त को पूर्व से जानती थी। मिलते जुलते थे और उनके बीच अच्छे संबंध थे। पीड़िता ने भी अपने बयानों में कथित घटना का समर्थन किया है और न ही जान से मारने की धमकी, अपहरण करना और बलात्कार करने के संबंध में कोई कथन किया है। पीड़िता ने अभियुक्त के साथ अच्छे संबंध होने का तात्पर्य शारीरिक संबंध से नही है। अभियूक्त ने पीड़िता का अपहरण नही किया और न ही उसे शादी का झांसा दिया, न ही जान से मारने की धमकी दिया और न ही उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित कर प्रवेसन लैगिक हमला किया। अभियोजन द्वारा लगाए गए आरोप निराधार है, क्योंकि पीड़िता ने अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया है।
बहुत अच्छी तरह से आप दोनो से अपना पक्ष रखा 💐💐💐💐💐
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