✍️ अपहरण व हत्या के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
वाराणसी: सत्र न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने टेम्पो चालक का अपहरण कर हत्या कर शव गायब करने के मामले में कवीटोला रामनगर निवासी आरोपी संतोष उर्फ कल्लू व कोइरियाघाट गोलाघाट रामनगर निवासी सुरेश कुमार गुप्ता की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्जी का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आलोक चन्द्र शुक्ला व वादी के अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह ने किया।
👉अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी एनायतुल्ला का लड़का टीपू सुल्तान जो टेम्पो चालक था वह 7 सितम्बर 2022 को घर से निकला शाम तक वापस नहीं आया। खोजबीन में आटो रमना हाइवे पर मिला। तब वादी ने लंका थाने में 8 सितंबर 2022 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी। वह जानकारी करता रहा तो मोहम्मद जुम्मन तथा मोहम्मद शहीद और महताब खान ने उसे बताया कि 7 सितंबर 2022 को साहित्य नाका सेंट स्टीफेंस स्कूल रामनगर के पास संतोष उर्फ कल्लू बिंद व सुरेश कुमार गुप्ता ने उसके लड़के के साथ हाथापाई करके जबरदस्ती टेंपो पर बैठाकर टेंगरा मोड़ की तरफ लेकर चले गए। इस बात को कुछ लोगों ने यह भी बताया कि रास्ते में भी तीनो लोग एक साथ टेंपो पर बैठे दिखाई दिए। मेरे लड़के टीपू को दोनों आरोपियों द्वारा मार डालने के लिए अपहरण का आरोप लगाया गया। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी।
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