✍️ प्राणघातक हमले के दो आरोपितों को मिली जमानत


वाराणसी: पुरानी रंजिश को लेकर प्राणघातक हमला करने के मामले में दो आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गयी। प्रभारी सत्र न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने आदमपुर थाना निवासी आरोपित अफसर उर्फ मोहम्मद नोमान व रमजान को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इसके पूर्व दोनों आरोपित अंतरिम जमानत पर थे और नियमित जमानत पर सुनवाई के लिए कोर्ट में आत्मसमर्पण कर जमानत के लिए अर्जी दी थी।

 अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, मेराज फारूकी जुग्गन व अजय पाल ने पक्ष रखा
अभियोजन पक्ष के अनुसार चंदुपुरा निवासी वादी नसीम अहमद ने थाना आदमपुर में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था 25 अगस्त 2022 को रात्री 12:30 बजे वादी अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। उसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर चंदुपुरा थाना निवासी आरजू, अफसर अहमद, रमजान व मुस्ताक ने गाली-गुप्ता देतें हुए लाठी-लंडे व राड से उसके ऊपर प्राणघातक हमला करते हुए मारने-पीटने लगे। इस दौरान शोर सुनकर जब उसका भांजा रमजान अली बीच-बचाव करने पहुंचा तो उनलोगों ने उसे भी मारा-पीटा और उसका मोबाइल तोड़ दिए। इस हमले में वादी व उसके भांजे के सिर व पैर में गंभीर चोट आई। शोर सुनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो सभी हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग निकले। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गयी कि आरोपितों ने न तो वादी व उसके भांजे को मारापीटा और न ही उसका मोबाइल तोड़ा है। उसका वादी से व्यसायिक प्रतिस्पर्धा है। उसके व्यवसाय को कमजोर करने की नीयत से रंजिशवश फर्जी कहानी बनाकर उन्हें आरोपित बना दिया गया है।

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