वाराणसी: बुधवार को शिकायतकर्ता द्वारा जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को जॉच के सम्बंध में एक शिकायत पत्र दिया गया,जिस पर जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी द्वारा अपर जिलाधिकारी प्रशासन एवं उप जिला अधिकारी सदर को संयुक्त रूप से जांच कर आवश्यक कार्यवाही एवं आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में यह कहा गया कि रामनगर क्षेत्र के मौजा सुजाबाद में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 24-04-2023 ई० के पत्रांक संख्या 2453ए के तहत क्रय-विक्रय पर रोक लगायी गयी है तथा क्रय-विक्रय के अनुमति पत्र जारी करने के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन वाराणसी को नामित किया गया है। दिनांक 27-05-2023 ई० के ए०डी०एम० प्रशासन के कार्यालय में क्रय-विक्रय करने हेतु मौजा सूजाबाद, परगना राल्हूपुर तहसील सदर, जिला वाराणसी के आराजी नम्बर 162 में रकबा 1020 वर्गफीट का प्रार्थना पत्र दिया जाता है, जिस पर ए०डी०एम० प्रशासन के कार्यालय से दिनांक 27-05-2023 पत्रांक संख्या - 422 / आलि0 प्रशासन के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु (1) पी0डब्ल्यू0डी० वाराणसी (2) तहसीलदार सदर वाराणसी (3) एस०एल०ओ० वाराणसी एवं जिलाधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ हेतु पत्र जारी होता है। जिस पर आज तक किसी विभाग से एन०ओ०सी० प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ। परन्तु एक फर्जी हस्ताक्षर से आदेश तैयार कर उपनिबन्धक कार्यालय रामनगर में क्रेता एवं विक्रेता के द्वारा तथा करीम खाँ के द्वारा मौजा सूजाबाद, परगना राहूपुर, तहसील सदर जिला वाराणसी के आराजी नम्बर 162 में दिनांक 14-08-2023 बही संख्या 1 खण्ड संख्या 1872 के पृष्ठ संख्या 275/ 292 तक लेखपत्र संख्या 723 दिनांक 14-08-2023 को निष्पादित किया जाता है, जिसमें विक्रेता विजय कुमार पुत्र पतिराम निवासी सूजाबाद एवं क्रेता नीरज कुमार साहनी पुत्र स्व0 रामचन्द्र निवासी खालिसपुर वाराणसी एवं दो गवाहों तथा रामनगर के टाईपिस्ट करीम खाँ के द्वारा फर्जी आदेश दिनांक 03-07-2023 आदेश संख्या 422 / आलि० प्रशासन अपर जिलाधिकारी प्रशासन वाराणसी के आदेश की कापी दिखाकर धोखे से उपनिबन्धक कार्यालय रामनगर में विक्रय विलेख को पंजीकृत कराया गया है तथा इस फर्जी कूटरचित / आदेश को दिखाकर बैनामा कराया गया है, जो कि बिना अनुमति के क्रय-विक्रय करने पर विक्रय विलेख शून्य है तथा उसका नामान्तरण की प्रक्रिया भी शून्य होगा, जिसके चलते तहसील में नामान्तरण कार्यवाही जाँच तक रोका जाना आवश्यक है एवं अपर जिलाधिकारी प्रशासन वाराणसी के आदेश संख्या- 422/ आलि प्रशासन दिनांक 03-07-2023 की जाँच करायी जाय कि यह आदेश किन लोगों के द्वारा तैयार किया गया है, जाँच के पश्चात् आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की भी गुहार लगाई गई।
