Varanasi: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने अभियुक्त कल्लू पटेल उर्फ विजय पटेल की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को मंजूर कर लिया। अभियुक्त की ओर से अदालत में अधिवक्ता धीरेन्द्र नाथ शर्मा और अरविंद सिंह ने पक्ष रखा।
👉अभियोजन कथानक के अनुसार वादी रोहित यादव द्वारा इस आशय की प्राथमिकी थाना रोहनिया पर दर्ज करायी गयी कि वह हरहुआ वाराणसी स्थित अपने घर पर सोया था तभी दिनांक 17.03.2023 को सुबह 3.00 बजे चालक का फोन आया कि डिजल चोरी टंकी का ताला तोड़कर ढक्कन निकालकर हो गया है। वादी अपनी गाड़ी के पास मोहनसराय आदर्श ढाबा के पास आकर देखा कि टंकी में से पूरा डिजल चोरी हो गया है। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 350 लीटर डीजल गाडी सं0 यू0पी0 65 ए.टी4737 ट्रक से चोरी किया गया है।
👉अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता धीरेन्द्र नाथ शर्मा और अरविंद सिंह ने अपने तर्क में कहा कि पुलिस हमारे मुवक्किल को ग़लत ढंग से आरोपी बनाया है हमारा नाम सह अभियुक्त के कहने पर आया है जबकि एफआईआर अज्ञात के नाम से दर्ज है। जब हमने प्रार्थना पत्र न्यायालय में भेजकर रिपोर्ट मंगवाया तब रोहनिया पुलिस ने रिपोर्ट में कहा है कि हमने अभियुक्त के यहां दबिश मात्र पूछ ताछ करने के लिए दिया था।
👉विद्वान अधिवक्ताओं की तर्क से संतुष्ट होकर जिला जज ने अभियुक्त की अग्रिम जमानत मंजूर करने का आदेश पारित किया।

